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मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना शुरू

मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में मिल सकेगा 25 लाख तक का ऋण। 

इस योजना के तहत नए स्थापित उद्यम एवं पूर्व में स्थापित उद्यम विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार क्षेत्र के विस्तार, विविधीकरण, आधुनिकीकरण के लिए ऋण मिल सकेगा।

प्रदेश में उद्यम स्थापना को सरल बनाने एवं राज्य के सभी वर्गों के लोगों को रोजगार के नए अवसर मुहैया कराने कराने के लिए बैंकों के माध्यम से ब्याज अनुदान वाली मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है।

मांस, मदिरा व मादक पदार्थों से बने उत्पादों का निर्माण व विक्रय, विस्फोटक पदार्थ इस तरह के बिज़नेस करने वालो को इस योजना के तहत लोन नहीं मिलेगा।

पॉलीथिन व पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले गतिविधियाें से संबंधित उद्यम के लिए ऋण नहीं मिलेगा।

आवेदक की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष है।

राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत निजी क्षेत्रों के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक तथा स्मॉल फाइनेंस बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राजस्थान वित्त निगम, सिडबी द्वारा वित्त पोषित उद्यमों के लिए 25 लाख रुपए तक के ऋण पर 8 प्रतिशत ऋण ब्याज अनुदान दिया जा रहा है।

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