लोन लेने वाले व्यक्ति के मौत हो जाने पर बकाया भुगतान कौन करता है ?

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यदि किसी व्यक्ति ने पर्सनल लोन लिया और उसकी मौत हो जाय तो उसके घर वालो  को लोन नहीं भरना होगा यदि जीवन बीमा लोन पर लिया है तो।

यदि किसी व्यक्ति ने बिज़नेस लोन लिया और उसकी मौत हो जाय तो उसके घर वालो  को लोन नहीं भरना होगा यदि जीवन बीमा लोन पर लिया है तो।

यदि व्यक्ति ने होम लोन या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लिया  है और उसकी मृत्यु हो जाए तो उस लोन पर जो सीओ-एप्लिकेंट जो होता है उससे लोन चुकता करने के लिए बोला जाता है। 

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यदि को-एप्लिकेंट लोन चुकता करने में असमर्थ है, तो उस प्रॉपर्टी की नीलामी करके पैसा वसूल किया जाता है। 

यदि किसी ने कार लोन लिया है और उसकी मृत्यु हो जाय और घर वाले लोन चुकता करने में असमर्थ है तो उस कंडीशन में कार लोन देने वाले बैंक के पास वापस चली जाती जिसे वाद नीलामी करके पैसा रिकवर करता है। 

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